सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस के सचिव वीवीपैट की 25 प्रतिशत पर्चियों के वोटों से मिलान के लिए याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी मांग थी कि कि EVM में जो वोट पड़े हैं, उनका मिलान VVPAT पर्चियों से किया जाए।
गुजरात के पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया था कि पोरबंदर के मुस्लिम बहुल इलाके मेमनवाड़ा के तीन मतदान केंद्रों में EVM ब्लूटूथ के जरिए अन्य उपकरणों से जुड़ी थी।
इसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बसपा सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे नेता EVM के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं।
हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था।