सीबीआई में संघर्षः सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की एसआईटी जांच की याचिका, प्रशांत भूषण ने लगाई थी गुहार
By लोकमत न्यूज़ ब्यूरो | Published: October 25, 2018 11:19 AM2018-10-25T11:19:45+5:302018-10-25T11:40:40+5:30
सीबीआई अधिकारियों की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। यह याचिका एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर की थी।
सीबीआई अधिकारियों की एसआईटी जांच की मांग करने वाली नई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। यह याचिका एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर की थी। इसमें सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का रिश्वत मामला भी शामिल है।
Supreme Court agrees to hear a fresh petition filed by advocate Prashant Bhushan seeking SIT probe against CBI officials, including #RakeshAsthanapic.twitter.com/2MvHEo6QTi
— ANI (@ANI) October 25, 2018
क्या है सीबीआई घूस विवाद मामाला
सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर बीफ़ कारोबारी मोईन क़ुरैशी समेत कई अन्य गंभीर मामलों के आरोपों में घूस लेने का केस दर्ज किया है। इसके बाद राकेश ने सीबीआई के नंबर एक अधिकारी आलोक वर्मा पर भी घूस का आरोप लगाया।
इस पूरे मामले में केन्द्र सरकार ने दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जांच के लिए नई टीम बना दी है। इस मामले पर पहले से जांच कर रहे अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।
आलोक वर्मा ने छुट्टी पर भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार(24 अक्टूबर) को सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया। इसकी सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने और सारे अधिकार वापस ले लिए जाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है।
वर्मा और एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच जारी विवाद के मद्देनजर केंद्र ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। आलोक वर्मा से सारे अधिकार वापस ले लिए हैं।