Sambhal Jama Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की मस्जिद में रंगाई-पुताई की दी इजाजत, ASI को एक हफ्ते में काम पूरे कराने का आदेश

By अंजली चौहान | Updated: March 12, 2025 12:43 IST2025-03-12T12:40:53+5:302025-03-12T12:43:37+5:30

Sambhal Jama Masjid Case: न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद के बाहरी हिस्से पर लाइट लगाने का भी निर्देश दिया।

Sambhal Jama Masjid Case Allahabad High Court gives permission for painting of Sambhal mosque orders ASI to complete work within week]\ | Sambhal Jama Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की मस्जिद में रंगाई-पुताई की दी इजाजत, ASI को एक हफ्ते में काम पूरे कराने का आदेश

Sambhal Jama Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की मस्जिद में रंगाई-पुताई की दी इजाजत, ASI को एक हफ्ते में काम पूरे कराने का आदेश

Sambhal Jama Masjid Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई का काम एक सप्ताह में पूरा करने का बुधवार को निर्देश दिया। संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और वहां लाइट लगाने का निर्देश दिया। मस्जिद की पुताई और लाइट लगाने का निर्देश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई के संबंध में मस्जिद कमेटी द्वारा दायर हलफनामे का स्पष्ट जवाब देने में विफल रहा।

इससे पूर्व, सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के वकील से स्पष्ट करने को कहा था कि मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई को लेकर उसके क्या पूर्वाग्रह हैं। बुधवार को मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई कि कमेटी का निवेदन मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई कराने और लाइट लगाने का है जिस पर एएसआई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है तथा एएसआई केवल मस्जिद की भीतरी दीवारों की बात कर रहा है।

इस पर अदालत ने उक्त आदेश पारित किया। मस्जिद कमेटी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने सोमवार को कहा था कि आज की तिथि तक एएसआई के हलफनामे में यह साफ नहीं किया गया है कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और सजावटी लाइट लगाने से क्यों इनकार कर रहा है। नकवी ने बाहरी दीवारों की कुछ रंगीन तस्वीरें भी पेश की थीं जिससे पुताई की जरूरत का पता चलता है।

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