सबरीमाला मंदिर: विवादास्पद बयान ने बढ़ाई स्मृति ईरानी की मुश्किलें, कोर्ट में परिवाद पत्र दायर

By भाषा | Published: October 26, 2018 02:24 AM2018-10-26T02:24:11+5:302018-10-26T02:24:11+5:30

बिहार में जिले की एक अदालत में केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर उनके खिलाफ गुरूवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया।

Sabarimala Temple: Smriti irani controversial statement complaint filed in the bihar court | सबरीमाला मंदिर: विवादास्पद बयान ने बढ़ाई स्मृति ईरानी की मुश्किलें, कोर्ट में परिवाद पत्र दायर

सबरीमाला मंदिर: विवादास्पद बयान ने बढ़ाई स्मृति ईरानी की मुश्किलें, कोर्ट में परिवाद पत्र दायर

बिहार में जिले की एक अदालत में केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर उनके खिलाफ गुरूवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया।

अधिवक्ता ठाकुर चंदन सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरोज कुमारी की अदालत में स्मृति इरानी और महिलाओं के प्रवेश के विरोध में उक्त मंदिर के सामने प्रदर्शन कर रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 295 ए, 353, 124 ए, 120 बी आदि के तहत परिवाद पत्र दायर किया है।

सिंह ने अपने परिवाद में आरोप लगाया कि स्मृति इरानी का पूरी नारी जाति को अपवित्र कहना महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ और यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनादर है।

उल्लेखनीय है क‍ि उच्चतम न्यायालय ने सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग के महिलाओं को प्रवेश की अनुमत‍ि दी थी लेकिन न्यायालय के फैसले का विरोध हो रहा है।

ईरानी ने इसको लेकर बयान दिया था कि अगर आप माहवारी के दिनों में खून से सना सिनेटरी नैपकिन लेकर अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकते हैं उस हालत में मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए।

सबरीमला मंदिर की पुरानी परंपरा के अनुसार 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

Web Title: Sabarimala Temple: Smriti irani controversial statement complaint filed in the bihar court

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