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चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लगा तगडा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके जामनत याचिका को किया खारिज

By एस पी सिन्हा | Updated: December 7, 2019 04:02 IST

हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है.

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ठळक मुद्देलालू ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत की मांग की थी.इसमें उन्होंने मात्र 22 माह ही जेल में बिताए हैं

संयुक्त बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट से तगडा झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज सुनवाई के बाद बेल को खारिज कर दिया गया. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी.

हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है. इस मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है. आधी सजा पूरा नहीं होने के आधार पर कोर्ट ने लालू को जमानत देने से मना कर दिया. दुमका कोषागार मामले में लालू को 7 साल की सजा मिली है. यहां बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट में इस पर फैसला होना था, लेकिन अधिवक्‍ता के निधन के कारण लालू के मामले की सुनवाई टल गई थी. 

लालू ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत की मांग की थी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामल की सुनवाई के पहले हाई कोर्ट में पिछले दो सप्ताह से लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी. इससे पहले आठ नवंबर को सीबीआइ की ओर से अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया था. लालू की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआइ की ओर से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव ने जमानत याचिका दाखिल की है।

इसमें उन्होंने मात्र 22 माह ही जेल में बिताए हैं. ऐसे में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हो रही है. वहीं, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है. जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं. सीबीआइ ने अपने जवाब में कहा है कि 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जान को कोई खतरा नहीं है.

यहां उल्लेखनीय है कि कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. इसमें सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की मांग की गई थी. जिसमें जमानत दिये जाने का सख्त विरोध किया गया था. बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं.

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