RG Kar Rape-Murder case: दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने कहा- 'हमें मुआवज़ा नहीं, न्याय चाहिए'
By रुस्तम राणा | Published: January 20, 2025 03:49 PM2025-01-20T15:49:15+5:302025-01-20T15:51:01+5:30
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीड़ित परिवार ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, "हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए।"

RG Kar Rape-Murder case: दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने कहा- 'हमें मुआवज़ा नहीं, न्याय चाहिए'
RG Kar Rape-Murder case: कोलकाता के सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार एवं हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है।
अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद अधिवक्ता रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।"
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीड़ित परिवार ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, "हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए।" पीड़िता के माता-पिता ने एक अंग्रेजी समाचार चैनल से बात की और आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
#WATCH | Advocate Rehman says, "Sanjay Roy has been sentenced to life imprisonment till death. A fine has also been imposed under 3 sections of BNS on the convict. The court directed the state to give compensation of Rs 17 lakhs to the victim's family." pic.twitter.com/kbC6KAAmAe
— ANI (@ANI) January 20, 2025
अदालत ने सजा की मात्रा पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" मामला नहीं है। इससे पहले दिन में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रॉय के लिए मौत की सजा पर जोर दिया था। हालांकि, अदालत में रॉय ने मौत की सजा का विरोध किया।