दंपति के विवाह पंजीकरण की याचिका पर प्राधिकारी जवाब दें: दिल्ली उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: November 11, 2021 16:58 IST2021-11-11T16:58:42+5:302021-11-11T16:58:42+5:30

Respond to the petition for registration of marriage of the couple: Delhi High Court | दंपति के विवाह पंजीकरण की याचिका पर प्राधिकारी जवाब दें: दिल्ली उच्च न्यायालय

दंपति के विवाह पंजीकरण की याचिका पर प्राधिकारी जवाब दें: दिल्ली उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवाह पंजीकरण से संबंधित मामले एक दंपति की याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। इस दंपति के मुताबिक उनकी शादी 40 साल पहले हुई थी लेकिन वे इसका पंजीकरण ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि 1981 में हुई शादी के वक्त कानूनी रूप से कम उम्र होने की वजह से सॉफ्टवेयर आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने शादी का पंजीकरण कराने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर प्राधिकारियों, अलीपुर के एसडीएम और उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिलाधीश को नोटिस जारी किये। इन सभी दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने इस मामले को अब 23 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

याचिका में कहा गया है कि दंपति ने अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए अलीपुर के एसडीएम से सभी दस्तावेजों के साथ संपर्क किया लेकिन पंजीकरण नहीं हो सका क्योंकि 28 मई 1981 को विवाह के दिन पति की उम्र 21 साल से कम होने और पत्नी की उम्र 18 साल से कम होने की वजह से सॉफ्टवेयर ने आवेदन स्वीकार नहीं किया।

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Web Title: Respond to the petition for registration of marriage of the couple: Delhi High Court

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