प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी: राहुल मानहानि का मामला रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे

By भाषा | Published: November 17, 2021 04:24 PM2021-11-17T16:24:38+5:302021-11-17T16:24:38+5:30

Remarks against PM: Rahul moves high court to quash defamation case | प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी: राहुल मानहानि का मामला रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे

प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी: राहुल मानहानि का मामला रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे

मुंबई, 17 नवंबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक द्वारा दायर मानहानि के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल की ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी को लेकर भाजपा समर्थक महेश श्रीश्रीमल ने यह शिकायत दायर की थी।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यह टिप्पणी की थी।

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत का संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस नेता को अक्टूबर 2019 में समन जारी किया था। हालांकि, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष अब तक स्वयं उपस्थित नहीं हुए हैं।

मानहानि का मामला रद्द करने की याचिका बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के शिंदे के समक्ष दायर करते हुए राहुल के वकील कुशल मोर ने कहा कि उक्त टिप्पणी प्रधानमंत्री क खिलाफ की गई थी और शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है।

वहीं, श्रीश्रीमल ने कहा है कि राहुल के बयान से प्रधानमंत्री के समर्थक आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की, बल्कि भाजपा सदस्यों की भी मानहानि की है।

उच्च न्यायालय इस याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा।

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Web Title: Remarks against PM: Rahul moves high court to quash defamation case

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