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RBI ने कसा नकेल, HDFC बैंक, ICICI लोम्बार्ड, TATA एआईजी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना

By भाषा | Updated: January 30, 2020 18:48 IST

रिजर्व बैंक ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि एचडीएफसी बैंक का 2016- 17 का निरीक्षिणात्मक मूल्यांकन किये जाने के दौरान यह पाया गया कि एचडीएफसी बैंक उसके ग्राहकों द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश में बोली लगाने के दौरान खोले गये 39 चालू खातों में जरूरी जांच परख करने में असफल रहा है।

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ठळक मुद्देबैंक ने अपने आदेश में कहा है कि जीवी फिल्म्स पर उसने 25 लाख रुपये और कंपनी के निदेशकों पर 15 लाख रुपये प्रति निदेशक जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना ‘अपने ग्राहक को जानो -- केवाईसी’ नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है।

केन्द्रीय बैंक ने बुधवार को यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि एचडीएफसी बैंक का 2016- 17 का निरीक्षिणात्मक मूल्यांकन किये जाने के दौरान यह पाया गया कि एचडीएफसी बैंक उसके ग्राहकों द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश में बोली लगाने के दौरान खोले गये 39 चालू खातों में जरूरी जांच परख करने में असफल रहा है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि बैंक में खोले गये इन चालू खातों में जो लेनदेन हुआ है वह खाता खोलने वाले ग्राहकों की घोषित आय और ब्योरे से मेल नहीं खाता है। बैंक को भेजे गये कारण बताओ नोटिस और उस पर प्राप्त जवाब पर विचार के बाद रिजर्व बैंक जुर्माना लगाये जाने के नतीजे पर पहुंचा।

रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में हेरा फेरी करने के मामले में जीवी फिल्म्स लिमिटेड और उसके पांच वरिष्ठ अधिकारयों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि जीवी फिल्म्स पर उसने 25 लाख रुपये और कंपनी के निदेशकों पर 15 लाख रुपये प्रति निदेशक जुर्माना लगाया है। कंपनी के निदेशकों में पी. रघुरामन, महादेवन गणेश, ए वेंकटरमनी और आर. गोपालन तथा कंपनी के कारपोरेट मामलों के अध्यक्ष वी सुब्रमणियन पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इरडा ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टाटा एआईजी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा इरडा ने कंपनी को कुछ निर्देश और परामर्श भी जारी किया है। इरडा ने अलग से जारी एक आदेश में पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)आईसीआईसीआईटाटानिर्मला सीतारमणनरेंद्र मोदीमुंबई
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