भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4,355 करोड़ रुपये का कथित घोटाला सामने आने के बाद से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर नकद निकासी समेत कई पाबंदियां लगाई थीं, जिस पर अब वह नरम पड़ रहा है। दरअसल, मंगलवार को आरबीआई ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर है।
सबसे पहले आरबीआई ने निकासी की सीमा छह महीने के लिए केवल 1000 रुपए तय की थी , जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपये और फिर बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया था। अब बैंक ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है।
पीठ ने कहा था कि वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि आरबीआई ने इस मामले में क्या किया है। आरबीआई को इस बैंक के सभी कामों की जानकारी है। आरबीआई बैंकों का बैंक है और इस तरह के मुद्दों के लिए विशेषज्ञ निकाय है। हम आरबीआई के काम में बाधा नहीं डालना चाहते और न ही उसके अधिकारों को कम करना चाहते हैं।
न्यायालय ने कहा था कि इस तरह के वित्तीय मामलों में आरबीआई ही न्यायाधीश होगा, न कि अदालत। अदालत ने आरबीआई को हफलनामा जमा करने का निर्देश दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की। न्यायालय ने इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार किया।