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ओडिशा में बलात्कार के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा

By भाषा | Updated: September 3, 2021 21:00 IST

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ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक लड़की के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को शुक्रवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई। बल्लीगुडा पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश भास्कर चंद्र साहू ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।सरकारी वकील ने कहा कि अगर वह जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे छह और महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि मुआवजे के रूप में पीड़िता को प्रदान की जाएगी। उस व्यक्ति ने 21 मई 2016 को फिरिंगिया थाना क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर लड़की का पीछा कर उसके साथ बलात्कार किया था। वारदात के समय लड़की अपने गांव के बाहरी इलाके में शौच करने गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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