हफ्ते भर की पुलिस हिरासत के आदेश के खिलाफ राणा कपूर ने उच्च न्यायालय का रूख किया

By भाषा | Published: September 22, 2021 08:04 PM2021-09-22T20:04:46+5:302021-09-22T20:04:46+5:30

Rana Kapoor moves High Court against order of week-long police custody | हफ्ते भर की पुलिस हिरासत के आदेश के खिलाफ राणा कपूर ने उच्च न्यायालय का रूख किया

हफ्ते भर की पुलिस हिरासत के आदेश के खिलाफ राणा कपूर ने उच्च न्यायालय का रूख किया

मुंबई, 22 सितंबर येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने एक विशेष अदालत द्वारा इस वर्ष अगस्त में दिए गए आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। विशेष अदालत ने कई करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में उन्हें एक हफ्ते के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

कपूर वर्तमान में तलोजा जेल में बंद हैं और ऋण धोखाधड़ी एवं इससे जुड़े कुछ मामले में आरोपी हैं, जिनकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मंगलवार को मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर तय की।

वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में कपूर ने दावा किया कि सीबीआई के आग्रह पर 14 अगस्त को उन्हें पुलिस हरासत में भेजने का विशेष अदालत का आदेश अवैध है और कानून की प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। इसलिए मामले में उनकी पुलिस हिरासत और इसके बाद न्यायिक हिरासत अवैध हैं।

कपूर ने उच्च न्यायालय ने आग्रह किया कि विशेष अदालत के 14 अगस्त के आदेश को खारिज किया जाए।

उच्च न्यायालय में दायर एक अन्य याचिका में कपूर की बेटी राखी कपूर टंडन ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का आग्रह किया।

राखी ने कहा कि वह ब्रिटेन की निवासी हैं और कोविड-19 महामारी के कारण पाबंदियों के चलते भारत की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं।

सीबीआई के मुताबिक, वर्तमान मामले में कपूर ने 307 करोड़ का लाभ लेकर अवांता समूह को ऋण दिया जिससे येस बैंक को 1800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि अवांता समूह ऋण लेने के लिए पात्र नहीं था।

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Web Title: Rana Kapoor moves High Court against order of week-long police custody

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