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Rampur News: आजम खां के बाद पुत्र अब्दुल्ला की जाएगी विधायकी!, 15 साल पुराने मामले कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानें मामला

By भाषा | Updated: February 14, 2023 19:27 IST

Rampur News Azam Khan Abdullah Azam: उप्र में मुख्य विपक्षी दल का प्रमुख मुस्लिम चेहरा आजम खान 1980 से नौ बार रामपुर सदर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

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ठळक मुद्देभाजपा के आकाश सक्सेना ने खान के करीबी असीम रजा को हराया था। अक्टूबर 2022 में आजम खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।अदालत ने अभद्र भाषा के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

Rampur News Azam Khan Abdullah Azam: उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में दो साल कैद की सजा सुनाने वाले मुरादाबाद अदालत के फैसले की प्रति का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर स्वार सीट रिक्त घोषित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, फैसले के बारे में जानकारी मिलने के बाद (अब्दुल्लाह आजम की स्वार सीट के लिए) रिक्त की घोषणा के संबंध में फैसला किया जाएगा।’’ अगर अब्दुल्ला आज़म को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह अपने पिता आज़म खान की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें अक्टूबर 2022 में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘‘ऐसी सजा की तारीख से’’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। कानून के जानकारों के मुताबिक, पिता-पुत्र की जोड़ी के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय होगा।

मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी । हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया था कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में यहां की सांसद-विधायक अदालत की न्‍यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनायी थी और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2007 की रात उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कैंप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार वाहनों की गहन तलाशी अभियान चलाया हुआ था। इसी क्रम में 29 जनवरी 2008 को आजम खान जांच के दौरान अपना काफिला रोके जाने को लेकर हो गये।

इसके बाद वह हरिद्वार राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए और हंगामा किया। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आसपास के जिलों से भी सपा नेता के समर्थन में मौके पर काफी लोग पहुंच गए थे, जिससे हरिद्वार मार्ग पर जाम लग गया और यातायात व्यवस्था ठप हो गई थी।

इस मामले को लेकर छजलैट पुलिस ने आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, तब से लेकर अभी तक मामले की सुनवाई चल रही थी। अब्‍दुल्‍ला आजम खान पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उप्र विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

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