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राम रहीम की सजा के लिए जेल में लग सकती है CBI की विशेष अदालत, खट्टर सरकार नहीं लेना चाहती कोई खतरा मोल

By बलवंत तक्षक | Updated: January 14, 2019 05:27 IST

सुनारिया जेल में सजा के लिए सीबीआई की विशेष अदालत लगाने का मकसद यही है कि खट्टर सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती. साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख को 25 अगस्त, 2017 को दोषी ठहराने के बाद हुई हिंसा में 42 लोगों की मौत हो गई थी।

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डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को सजा सुनाने के लिए 17 जनवरी को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सीबीआई की विशेष अदालत लग सकती है. डेरा प्रमुख को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में दोषी ठहराया जा चुका है. इस मामले में राम रहीम को उम्रकैद या फांसी की सजा हो सकती है. डेरा प्रमुख के अलावा तीन अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई जाएगी. 

सुनारिया जेल में सजा के लिए सीबीआई की विशेष अदालत लगाने का मकसद यही है कि खट्टर सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती. साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख को 25 अगस्त, 2017 को दोषी ठहराने के बाद हुई हिंसा में 42 लोगों की मौत हो गई थी, इसीलिए खट्टर सरकार चाहती है कि डेरा प्रमुख को सजा सुनाने के लिए सुनारिया जेल में ही विशेष अदालत लगाई जाए. 

इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दायर किए जाने की संभावना है. ऐसा इसलिए कि कोर्ट बदलने की मंजूरी हाईकोर्ट ही दे सकता है. साध्वी यौन शोषण मामले में भी सजा सुनाने के लिए यही प्रक्रि या अपनाई गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने तब उन्हें साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा दी थी. 

ठीक से खाना भी नहीं खा रहा डेरा प्रमुख 

छत्रपति हत्याकांड में दोषी ठहराने के बाद से राम रहीम ठीक से खाना नहीं खा रहा है. दोषी ठहराने के बाद डेरा प्रमुख काफी देर तक सुनारिया जेल में सिर पकड़ कर बैठा रहा था. रात के समय वह अपनी बैरक में चक्कर लगाता रहता है. जेल के एक जवान ने जब ऐसी स्थिति में उसका हालचाल पूछा तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया. तबीयत खराब होने की आशंका के चलते अस्पताल की टीम से उनके स्वास्थ्य की जांच भी करवाई गई है.

हिंसा के पांचों आरोपी भगौड़े घोषित 

डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता माने गए आदित्य इंसां सहित पांच लोगों को सिरसा अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया है. इन सब पर हरियाणा पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है. आदित्य इंसा पर पांच लाख रु पए और बेअंत कौर, फूल कुमार, बलजिंद्र सिंह व अभिजीत भगत पर एक-एक लाख रु पए का इनाम है. सिरसा पुलिस ने अब न्यायालय के आदेश की अवहेलना का एक केस भी दर्ज किया है. 

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