रेप को लेकर राजस्थान सरकार सख्त, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप करने वालों को होगी मौत की सजा
By भारती द्विवेदी | Published: March 9, 2018 05:01 PM2018-03-09T17:01:04+5:302018-03-09T17:01:04+5:30
मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान अब दूसरा राज्य बना गया है, जहां पर कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वालों के लिए डेथ पेनाल्टी की सजा होगी।
जयपुर, 9 मार्च: मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची से रेप करने वालों को मौत की सजा मिलेगी। हालांकि इसी साल फरवरी में हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन शोषण या बलात्कार के आरोपियों को मौत की सजा देने का प्रावधना किया था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई उस राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़े आपराधिक कानूनों को और भी सख्त बनाने का निर्णय लिया गया था।
Rajasthan passes bill for death penalty for the culprits in the rape cases involving girls below 12 years of age; second state after Madhya Pradesh to pass the bill. pic.twitter.com/ghzEvXh4N7
— ANI (@ANI) March 9, 2018
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा, 'हमने इस बिल में दो संशोधन किए हैं। 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों के उम्र कैद या मौत की सजा होगी। साथ ही हमने नियम बनाए हैं कि अपराधी 14 साल तक जेल में रहने के बाद भी जेल से ना निकले।
We have made two amendments in the case. Added life sentence & life imprisonment for convicts in offences against girls below 12 years of age, also made a provision that convict can't leave the prison for life even after completing 14 years of sentence: #Rajasthan HM GC Kataria pic.twitter.com/BG7qwsIjel
— ANI (@ANI) March 9, 2018
आपको बता दें कि साल 2017 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक बिल पास किया था। बिल के मुताबिक 12 साल या उससे छोटी उम्र की लड़कियों से रेप करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। रेप को लेकर बने इस बिल को मध्यप्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया था।