राजस्थान में कल से नाइट कर्फ्यू खत्म, कोविड पाबंदियों में दी गई ढील, धार्मिक स्थल खोले जाने सहित शादियों में 250 लोगों के शामिल होने की छूट
By अनिल शर्मा | Published: February 4, 2022 02:57 PM2022-02-04T14:57:03+5:302022-02-04T15:26:30+5:30
राजस्थान के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे।
जयपुरः कोविड मामलों में कमी के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना पाबंदियों को लेकर शुक्रवार नया आदेश जारी किया। सरकार ने एक आदेश जारी कर बताया कि राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू को 5 फरवरी से खत्म कर दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक, शादी समारोह समेत किसी भी सार्वजनिक समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं, राज्य में सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं या दर्शनार्थियों के लिए खोले जाने की अनुमति दी गई है।
राजस्थान के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन इसकी जानकारी भी www.covidinfo.rajasthan.gov.in या 181 पर देनी होगी। वहीं विवाह समारोह में बैंड-बाजा वालों को 250 की संख्या से अलग रखा गया है। पहले ये संख्या 100 थी।
हालांकि आदेश में कोविड नियमों के पालन सुनिश्चित पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, डबल डोज वैक्सिनेशन, मास्क, सेनेटाइजेशन जैसी चीजों का विशेष ध्यान रखे जाने पर जोर दिया गया है। वहीं पूजा स्थलों पर फूल-माला, चादर के साथ अन्य पूजा सामग्री ले जाने की भी इजाजत दे दी गई है।
प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान में गुरुवार को संक्रमण के 8073 नये मामले सामने आये जबकि संक्रमण से 22 मरीजों मौत हो गई। राज्य में 59,513 मरीज उपचाराधीन हैं।