राजस्थान : कोविड-19 से असामयिक मृत्यु पर पत्रकारों को भी मिलेगी 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
By भाषा | Updated: March 26, 2021 18:46 IST2021-03-26T18:46:41+5:302021-03-26T18:46:41+5:30

राजस्थान : कोविड-19 से असामयिक मृत्यु पर पत्रकारों को भी मिलेगी 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
जयपुर, 26 मार्च राजस्थान सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से किसी राशन डीलर या अधिस्वीकृत पत्रकार की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
राज्य के वित्त विभाग ने इस बारे में बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया।
प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार किसी संविदा कर्मचारी या मानदेय कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने व असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने का आदेश 11 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था, जिसमें अब राशन डीलर व अधिस्वीकृत पत्रकार को भी शामिल किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मार्च को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान वित्त विधेयक और व राजस्थान विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की थी।
गहलोत ने कहा था,‘‘चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े कोरोना योद्धाओं की कोविड-19 से मृत्यु होने पर एक्स ग्रेशिया (अनुग्रह)के रूप में 50 लाख रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है।’’
उन्होंने कहा था, ‘‘कोरोना काल के दौरान राशन डीलर व पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः मैं कोरोना काल के प्रारंभ से राशन डीलर पत्रकारों को भी एक्स ग्रेशिया राशि दिये जाने की घोषणा करता हूं।
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