जयपुरः कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए देश को 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इसके बावजूद संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से चार और मरीजों की मौत हो गई है। इस बीच 123 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3009 हो गई है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर दे दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ा के अनुसार, सोमवार को जोधपुर में 73, चित्तौड़गढ़ में 19, जयपुर में 12 पाली में 11, कोटा में तीन, राजसमंद में दो और अलवर, बीकानेर और उदयपुर में एक-एक मामला सामने आया है। कुल मिलाकर 123 मामले सामने आए हैं और चार तीन मरीजों की मौत हुई हैं। ये चारों मौतें प्रदेश की राजधानी गुलाबी नगरी में हुई हैं।
राजस्थान में एक लाख, 20 हजार से अधिक लिए सैंपल
आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अबतक एक लाख, 20 हजार, 240 सैंपल एकत्रित किए गए हैं, जिसमें से एक लाख, 12 हजार, 345 लोग निगेटिव पाए गए हैं। वहीं तीन हजार, नौ लोग संक्रमित मिले हैं और 4886 लोगों के टेस्ट की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। राजस्थान में कोराना वायरस से मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। राज्य में सक्रीय मामलों की संख्या 1578 है, जबकि 1356 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें से 923 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में दो इतालवी नागरिकों के साथ-साथ 61 वे लोग भी हैं जिन्हें ईरान से लाकर जोधपुर व जैसलमेर में सेना के आरोग्य केंद्रों में ठहराया गया है। राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन है और अनेक थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है।
राजस्थान खुद खरीदेगा आरएनए किट्स
इधर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गैर कोरोना रोगियों के लिए हमने 428 मोबाइल ओपीडी वैन चलाई थी, जिनमें अब तक करीब 1 लाख 60 हजार रोगियों ने सेवाएं ली हैं। पहले राज्य में कोरोना रोगियों के लिए जांच सुविधा नहीं थी। हमें सैम्पल बाहर भेजने पड़ते थे, लेकिन अब प्रदेश में 10 हजार जांचें प्रतिदिन हो रही हैं और हमारा लक्ष्य इसे 25 हजार प्रतिदिन करना है। हमने अमेरिका से कोबास कम्पनी की 2 मशीनें मंगवाई हैं, जो एक साथ 4 हजार टेस्ट कर सकती हैं। पीसीआर टेस्ट में काम आने वाली आरएनए किट्स भी अब हम स्वयं के स्तर पर खरीद सकेंगे ताकि इनकी कमी नहीं रहे।
राजस्थान में ऐपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन आज भी लागू है। कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में लोग बेवजह बाहर नहीं निकलें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश-2020 लागू कर अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसमें कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। साथ ही, इसके तहत दुकानदार, ग्राहक एवं सार्वजनिक और कार्य स्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) बनाए रखनी होगी। कोई व्यक्ति पान, गुटखा, तम्बाकू आदि नहीं बेच सकेगा और सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूक सकेगा तथा शराब नहीं पी सकेगा। शादी-समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट को पूर्व सूचना देनी होगी। साथ ही, इनमें 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।