राजस्थान राज्य मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को समाप्त करने के लिए 'राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019' एवं 'राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019' के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ये दोनों विधेयक विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही सदन में पेश किए जाएंगे।
इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इससे सभी नागरिकों को इन संस्थाओं में निर्वाचन के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।