'कुछ लोगों ने इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी, बाकी इतिहास है', राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर भूपेश बघेल
By भाषा | Published: March 24, 2023 04:02 PM2023-03-24T16:02:48+5:302023-03-24T16:16:53+5:30
सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।
रायपुरः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद कहा है कि कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ भी यही भूल की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के कुछ देर बाद बघेल ने ट्वीट किया, ''तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है ‘डरो मत’।’’
भूपेश बघेल ने कहा है, ''इंदिरा जी (पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी) के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकि फिर इतिहास है। यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में। जनता होगी, जननेता होगा..नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह।''
सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।