Rahul Gandhi News: आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है..., जानें मानहानि मुकदमा घटनाक्रम, 13 अप्रैल 2019 से लेकर 4 अगस्त 2023 तक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 4, 2023 06:46 PM2023-08-04T18:46:02+5:302023-08-04T18:47:33+5:30
Rahul Gandhi News: ‘‘चाहे कुछ भी जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत की अवधारणा की रक्षा करना।’’ लोगों को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया।
Rahul Gandhi News: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। गांधी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है। मुझे क्या करना है, उसे लेकर मेरे मन में स्पष्टता है।’’
उन्होंने लोगों को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘चाहे कुछ भी जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत की अवधारणा की रक्षा करना।’’
उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की सुनवाई का घटनाक्रम....
-- 13 अप्रैल, 2019 - कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा, ‘‘नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेन्द्र मोदी, सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?’’
-- 15 अप्रैल, 2019 - सूरत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुर्णेश मोदी ने इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया।
-- सात जुलाई, 2019 - मानहानि मामले में राहुल गांधी पहली बार सूरत की मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश हुए।
-- 23 मार्च, 2023 : सूरत मेट्रोपॉलिटन अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई।
-- 24 मार्च, 2023 - अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने और दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
-- दो अप्रैल, 2023 : राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन अदालत के फैसले को सूरत की सत्र अदालत में चुनौती दी। यह मामला और दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध अभी अदालत में लंबित है।
-- 20 अप्रैल, 2023 : सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दी, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार किया।
-- 25 अप्रैल, 2023 : राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की।
-- सात जुलाई, 2023 : गुजरात उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।
-- 15 जुलाई, 2023 : राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, दलील दी कि अगर इस पर स्थगन नहीं लगाया गया तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर करारा प्रहार होगा।
-- 21 जुलाई, 2023 : उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन उनकी दोष सिद्धि पर स्थगन लगाने से इंकार किया।
-- चार अगस्त, 2023 : उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगायी जिससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाली का रास्ता साफ हो गया है।