राहुल गांधी को तीन साल के लिए पासपोर्ट पाने के वास्ते कोर्ट ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया
By मनाली रस्तोगी | Published: May 26, 2023 03:14 PM2023-05-26T15:14:58+5:302023-05-26T15:16:33+5:30
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए "सामान्य पासपोर्ट" जारी किए जाने के वास्ते शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया।

(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए "सामान्य पासपोर्ट" जारी किए जाने के वास्ते शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।
गांधी ने एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधीश ने राहुल की वकील से कहा, "मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं। दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए।" राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं।
राहुल ने 10 वर्ष की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र का अनुरोध किया था। मोदी उपनाम के बारे में अपनी टिप्पणी को लेकर इस साल की शुरुआत में एक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
(भाषा इनपुट के साथ)