सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि 'चौकीदार चोर है' फिर कोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने आरोप क्यों लगाया? इस पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से 'मैं भी चौकीदार' बयान पर इस बार खेद की जगह माफी मांग ली। राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश उनके वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने माफी मांगी।
सिंघवी ने कहा कि वह हलफनामे में तीन गालियों पर माफी मांगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि माफी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हलफनामा फिर से दायर करने के लिए समय दिया है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार (6 मई) को होगी।
इसके अलावा राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश को ठीक से समझ नहीं सके। उन्होंने कहा, ''मैं बयान (चौकीदार चोर है) पर पूरी तरह खेद जता रहा हूं।'' सिंघवी ने सफाई दी कि खेद जताना भी माफी मांगना है, इसके लिए डिक्शनरी दिखा सकता हूं।
बता दें कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने खेद प्रकट किया था। इस मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि राहुल गांधी द्वारा ‘खेद’प्रकट करना दिखाता है कि उन्होंने ‘अपना दोष मान लिया’है। जिसका मतलब है कि ‘यह अदालत की अवमानना है’। राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है।