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पंजाब का विधायक दल-बदल कानून के तहत अयोग्य करार

By भाषा | Updated: October 26, 2021 21:22 IST

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चंडीगढ़, 26 अक्टूबर पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष ने जैतू से विधायक बलदेव सिंह को दल-बदल कानून के तहत सदन की सदस्यता से मंगलवार को अयोग्य करार दिया।

सिंह को अयोग्य ठहराने के लिये याचिका वर्ष 2019 में उनके आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ने के बाद दायर की गई थी।

गौरतलब है कि जुलाई 2018 में सुखपाल सिंह खैरा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने के बाद बलदेव सिंह और कुछ आप विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया था।

सिंह इसके बाद खैरा द्वारा बनाई गई ‘पंजाब एकता पार्टी’ में शामिल हो गए और वर्ष 2019 में फरीदकोट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा ,लेकिन हार गए। हालांकि, अक्टूबर 2019 में बलदेव सिंह वापस आप में आ गए थे।

पंजाब विधानसभा द्वारा जारी बयान के मुताबिक, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत सिंह को 26 अक्टूबर से पंजाब विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है।

बलदेव सिंह को अयोग्य करार दिए जाने के साथ ही 117 सदस्यीय विधानसभा में आप के सदस्यों की संख्या घटकर 17 पर आ गई है।

आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन वर्ष 2019 में दाखा से विधायक एच एस फुल्का ने इस्तीफा दे दिया, जबकि खैरा ने भी भोलाथ सीट से विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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