Punjab Elections 2022: मुसीबत में केजरीवाल, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दर्ज होगा केस, EC ने दिया आदेश
By रुस्तम राणा | Published: February 19, 2022 09:01 PM2022-02-19T21:01:55+5:302022-02-19T21:07:43+5:30
पंजाब में राज्य चुनाव आयोग ने मोहाली प्रशासन को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
Punjab Assembly Election 2022: पंजाब चुनाव से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुसीबत में फंस गए हैं। शनिवार को चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने का आदेश दिया है। उनपर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है।
अकाली दल की शिकायत के बाद EC ने की कार्रवाई
चुनाव आयोग ने केजरीवाल के खिलाफ ये कदम अकाली दल की शिकायत के बाद उठाया है। दरअसल, पंजाब में राज्य चुनाव आयोग ने मोहाली प्रशासन को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिरोमणि अकाली दल की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ आरोप लगाने वाला एक वीडियो जारी करने के बाद SAD ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सीनियर एसपी एसएएस नागर से आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ "आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अन्य दलों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने" के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया।
SAD ने केजरीवाल के वीडियो अपील पर जताई थी कड़ी आपत्ति
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि क्लिप को राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा अप्रूव नहीं किया गया था. इससे पहले, SAD ने मतदाताओं को लेकर केजरीवाल के वीडियो अपील पर कड़ी आपत्ति जताई थी और पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करवाई थी।
Following complaint by Shiromani Akali Dal, Punjab Chief Electoral Officer requests Sr SP SAS Nagar to register FIR against AAP convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal "for violating Model Code of Conduct and making frivolous allegations against other parties" pic.twitter.com/TKmOYwDdRS
— ANI (@ANI) February 19, 2022