पंजाब सरकार ने होटल, रेस्त्रा और मैरेज हॉल को खोलने की दी अनुमति, इन नियमों का करना होगा पालन

By भाषा | Published: June 23, 2020 08:02 PM2020-06-23T20:02:16+5:302020-06-23T20:02:16+5:30

पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए होटल, रेस्त्रां और मैरेज हॉल को खोलने की अनुमति दे दी है।

Punjab allows Hotels, Restaurant and Marriage Halls with 50 percent capacity | पंजाब सरकार ने होटल, रेस्त्रा और मैरेज हॉल को खोलने की दी अनुमति, इन नियमों का करना होगा पालन

पंजाब सरकार ने होटल, रेस्त्रा और मैरेज हॉल को खोलने की अनुमति दी। (फाइल फोटो)

Highlightsपंजाब सरकार ने होटल, रेस्त्रां और बारातघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोबारा संचालन की अनुमति दे दी।इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के तहत मंगलवार को होटल, रेस्त्रां और बारातघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोबारा संचालन की अनुमति दे दी। हालांकि, इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

यहां जारी ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य के रेस्त्रां में रात आठ बजे तक बैठकर खाना खाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, 50 फीसदी क्षमता अथवा 50 मेहमान (जो भी कम हो) के साथ ही यह मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''उद्योगों की चिंता और गृह मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमने होटल, रेस्त्रां, बारातघर और अन्य आतिथ्य सेवाओं को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोबारा खोलने का फैसला किया है। हालांकि, प्रतिष्ठानों को सभी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और सावधानियों का पालन करना होगा।''

राज्य ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देते हुए एक जून से इन गतिविधियों को बेहद सीमित क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी थी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, होटल में स्थित रेस्त्रां में 50 फीसदी क्षमता अथवा 50 मेहमानों को (जो भी कम हो) भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी।

इसके मुताबिक, होटल के मेहमानों के अलावा रेस्त्रां बाहरी लोगों के लिए भी रात आठ बजे तक खोला जा सकेगा। हालांकि, बार बंद रहेंगे लेकिन राज्य की आबकारी नीति के तहत रेस्त्रां और कमरों में शराब उपलब्ध करायी जा सकेगी।

Web Title: Punjab allows Hotels, Restaurant and Marriage Halls with 50 percent capacity

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