राजस्थान में सार्वजनिक सभा वाले कार्यक्रमों पर रोक
By भाषा | Published: September 8, 2021 06:34 PM2021-09-08T18:34:15+5:302021-09-08T18:34:15+5:30
जयपुर, आठ सितंबर राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सार्वजनिक सभा वाले कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है।
इसके तहत सार्वजनिक रूप से लोगों के इकट्ठा होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह/जुलूस/ त्योहारों का आयोजन, मेला हाट बाजार पर रोक लगा लगाई गई है
गृह सचिव अभय कुमार की ओर से बुधवार को सभी जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों को पूर्व में 10 जुलाई 2021 को जारी कोरोना उपयुक्त व्यवहार/ कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना के आदेश जारी किये गए।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम या धरना प्रदर्शन/जुलूस/ रैलियां इत्यादि का आयोजन ना हो।
सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्तों को ‘‘नो मास्क नो मूवमेंट’’ की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये गये हैं। किसी भी प्रतिष्ठान/बाजार/ आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसके साथ ही कोरोना वायरस के प्रभावी प्रबंधन के लिये पांच स्तरीय प्रभावी रणनीति (जांच, संक्रमितों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार) पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता व्यक्त की गई है।
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