अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने CJI के पाले में डाली गेंद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 6, 2019 11:42 AM2019-09-06T11:42:55+5:302019-09-06T11:42:55+5:30
अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने CJI से फैसला लेने का अनुरोध किया है। कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करें।
अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, हम CJI से इस पर फैसला लेने का अनुरोध करेंगे। हम अनुरोध करेंगे कि वह इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करें।'
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही है। पूर्व आरएसएस विचारक के एन गोविंदाचार्य की याचिका में अयोध्या मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण या रिकॉर्डिंग की मांग की गई है।
यह याचिका न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। गोविंदाचार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ के समक्ष संक्षिप्त अभ्यावेदन किया। इसके बाद पीठ ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के एक फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने चार दीवानी मुकदमों पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच समान रूप से विभाजित करने का फैसला सुनाया था।