गुवाहाटी में तेल प्रतिष्ठानों के निकट पटाखे चलाने पर पाबंदी
By भाषा | Published: November 1, 2021 06:55 PM2021-11-01T18:55:54+5:302021-11-01T18:55:54+5:30
गुवाहाटी,एक नवंबर असम पुलिस ने यहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की गुवाहाटी स्थित तेल शोधन इकाई और कॉर्पोरेशन के पंपिंग स्टेशन तथा पाइपलाइन के पांच सौ मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर सोमवार को पाबंदी लगाई।
पुलिस की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और इसे इन प्रतिष्ठानों और आस पास के इलाके में रहने वाले लोगों की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
शहर के मध्य पुलिस जिला उपायुक्त दिगांत के . की ओर से जारी आदेश के अनुसार नूनमाटी में गुवाहाटी तेल शोधन इकाई और सतगांव में पंपिंग स्टेशन के पांच सौ मीटर के दायरे में धारा144लागू की गई है।
काली पूजा,दिवाली और छठ पूजा के पहले जारी निषेधाज्ञा शांति क्षेत्रों में भी प्रभावी रहेगी।
आदेश में कहा गया,‘‘....प्रतिष्ठान वाले इलाके में पटाखे और आतिशबाजी से आग लगने का खतरा है क्योंकि वहां बेहद विस्फोटक और ज्वलनशील पट्रोलियम पदार्थ का भंडारण है।’’
इसमें कहा गया कि अगर आतिशबाजी की अनुमति दी गई तो इन प्रतिष्ठानों और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा होने की आशंका है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।