पीएमसी खाताधारकों को बड़ा झटकाः धन निकासी पर रोक हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 18, 2019 11:50 IST2019-10-18T11:49:28+5:302019-10-18T11:50:52+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे इसके खाताधारकों की अपील पर विचार करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीएमसी बैंक के खाताधारक राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पीएमसी खाताधारकों को बड़ा झटकाः धन निकासी पर रोक हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। यह याचिका आरबीआई के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें नकद निकासी की सीमा निर्धारित कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे इसके खाताधारकों की अपील पर विचार करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीएमसी बैंक के खाताधारक राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
Supreme Court refuses to entertain petition, filed by some account holders in the PMC Bank, seeking direction to Reserve Bank of India (RBI) against putting restriction on withdrawal of money. Court asks the petitioners that they may approach concerned High Courts for relief. pic.twitter.com/sIXU1UKX0D
— ANI (@ANI) October 18, 2019
पीएमसी बैंक ने एक ही कंपनी को दिया 73% कर्ज, जो एनपीए बन गया पीएमसी बैंक 11,600 करोड़ से ज्यादा जमा राशि के साथ शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में से एक है. बैंक ने एचडीआईएल को 6,500 करोड़ का कर्ज दिया है, जो बैंक के कुल कर्ज का 73% है.
एचडीआईएल के कर्ज नहीं चुकाने से संकट आ गया. आरबीआई ने सितंबर में बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है. आरबीआई ने पहले निकासी की सीमा 1000 रु पए तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया.
अब प्रतिबंध लागू रहने तक खाताधारक बैंक से केवल 40 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे. खाताधारकों में आरबीआई के कर्मचारी भी हैं. उनके 200 करोड़ रु पए से ज्यादा जमा हैं. पैसे फंसने से लोगों में आरबीआई के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है.