पीएम मोदी की डिग्री विवाद: केजरीवाल, संजय सिंह नहीं मिली कोई राहत, गुजरात HC ने मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

By रुस्तम राणा | Updated: August 11, 2023 18:39 IST2023-08-11T18:39:23+5:302023-08-11T18:39:23+5:30

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर दवे ने गुजरात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की कानूनी टीम द्वारा दायर आवेदन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

PM Modi's degree row: No relief for Kejriwal, Sanjay Singh as Gujarat HC refuses stay on defamation proceedings | पीएम मोदी की डिग्री विवाद: केजरीवाल, संजय सिंह नहीं मिली कोई राहत, गुजरात HC ने मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

पीएम मोदी की डिग्री विवाद: केजरीवाल, संजय सिंह नहीं मिली कोई राहत, गुजरात HC ने मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

HighlightsHC ने दोनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दियाअब निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू होगी, कोर्ट ने दोनों को शुक्रवार के लिए समन जारी किया गया था

नई दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके कथित मानहानिकारक बयानों पर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति समीर दवे ने गुजरात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की कानूनी टीम द्वारा दायर आवेदन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू होगी क्योंकि केजरीवाल और सिंह को शुक्रवार के लिए समन जारी किया गया था।

सुनवाई अब तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ेगी। शिकायतकर्ता (गुजरात यूनिवर्सिटी) ने मांग की थी कि अगर केजरीवाल और संजय सिंह आज पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए।

केजरीवाल और संजय सिंह अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन्हें 11 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था।

उनके समन के बाद केजरीवाल और संजय सिंह ने मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया। यह स्थगन उस समय तक मांगा गया था जब सत्र अदालत मेट्रोपॉलिटन अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाले उनके द्वारा दायर एक अन्य आवेदन पर फैसला सुनाती है।

सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट अहमदाबाद ने 5 अगस्त को उनकी संशोधित याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

इससे पहले 31 मार्च को, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था और फैसला सुनाया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था।

Web Title: PM Modi's degree row: No relief for Kejriwal, Sanjay Singh as Gujarat HC refuses stay on defamation proceedings

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