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आधार कार्ड से पीएफ यूएएन खाता नहीं कराया है लिंक तो अभी कर लें, वरना होगा नुकसान, जून से लागू है ये नया नियम

By दीप्ती कुमारी | Updated: June 11, 2021 10:37 IST

जून से लागू हो चुके नए नियम के मुताबिक हर पीएफ खाताधारक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर नियोक्ता की ओर से मिलने वाली राशि पर रोक लग सकती है।

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ठळक मुद्देआधार को पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं कराने पर जून से नहीं मिलेगा नियोक्ता लाभनए नियमानुसार ईपीएफ खाते को आधार स लिंक करना अनिवर्या है ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर लिंक कर सकते हैं

दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 1 जून से नये नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत हर ईपीएफ खाताधारत को अपना खाता (यूएएन) आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पीएफ यूएएन से लिंक नहीं किया है तो आपको इस महीने से अपने पीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान प्राप्त नहीं हो सकेगा। 

ईपीएफओ ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया है।

अपने आधार कार्ड को पीएफ खाते से कैसे लिंक करें-

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in  पर जाएं ।

2. कर्मचारियों के लिए टैब पर जाएं और यूएएन सदस्य ई सेवा लिंक का चयन करें।

3. अपने यूएएन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें ।

4. मैनेज टैब के तहत केवाईसी का विकल्प चुनें।

5. आपको एक पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा । जहां आपको अपने पीएफ खाते से लिंक करने के लिए कई दस्तावेज अपलोड करने के लिए तब मिलेंगे ।

6. उस टैब का चयन करें, जिसमें आधार लिखा हो ।

7. अपना सही विवरण भरें और सेव पर क्लिक करें।

8. फिर आपका आधार नंबर सत्यापित हो जाएगा ।

9. एक बार जब नियोक्ता और यूआईडीएआई आपके विवरण को मंजूरी दे देते हैं तो आपका ईपीएस खाता आधार कार्ड से जुड़ जाता है।

ईपीएफओ ने इलेक्ट्रॉनिक चालान  रिटर्न (ईसीआर) फाइलिंग मानदंडों को भी अपडेट किया है । ईपीएफओ ने कहा कि नियोक्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए ईसीआर दाखिल कर सकता है, जिन्होंने अपने आधार को पीएफ यूएएन से जोड़ा है । नियामक संस्था ने कहा कि  आधार वरीयता प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोक्ता गैर आधार वरीयता प्राप्त यूएएन के लिए अलग ईसीआर फाइल कर सकता है ।

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