ओडिशा सरकार के रथ यात्रा को सीमित करने के फैसले के खिलाफ न्यायालय में याचिका

By भाषा | Updated: July 2, 2021 22:38 IST2021-07-02T22:38:37+5:302021-07-02T22:38:37+5:30

Petition in court against Odisha government's decision to limit Rath Yatra | ओडिशा सरकार के रथ यात्रा को सीमित करने के फैसले के खिलाफ न्यायालय में याचिका

ओडिशा सरकार के रथ यात्रा को सीमित करने के फैसले के खिलाफ न्यायालय में याचिका

नयी दिल्ली, दो जुलाई ओडिशा सरकार के कोविड के कारण रथ यात्राओं को मंदिर तक ही सीमित रखने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने के उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि धार्मिक रिवाज पर पूर्ण प्रतिबंध “धर्म के अधिकार के खिलाफ है।”

पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा एक वार्षिक उत्सव है और इस बार यह 12 जुलाई को होनी है। याचिका में कहा गया कि ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 10 जून को एक आदेश पारित किया जिसके तहत रथ यात्रा को शीर्ष अदालत द्वारा पिछले साल पारित आदेश में तय शर्तों के मुताबिक निकालने की अनुमति दी गई है।

सरकारी आदेश में कहा गया कि इस साल 12 जुलाई को सिर्फ पुरी में रथयात्रा आयोजित होगी और राज्य के अन्य मंदिर अपने-अपने परिसर में इसका आयोजन कर सकते हैं।

गैरसरकारी संगठन विश्वो गौ सुरक्षा वाहिनी और धर्म रक्षा सेना ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जरिये दायर याचिका में कहा कि रथ यात्रा का अनुष्ठान राज्य भर के मंदिरों में परंपरागत तरीके से सदियों से आयोजित किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय का 23 जून का आदेश इस बात की तस्दीक करने में नाकाम रहा है कि “रथयात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 की तहत नागरिकों को दी गई धर्म के अधिकार की गारंटी के खिलाफ है।

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Web Title: Petition in court against Odisha government's decision to limit Rath Yatra

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