जामिया की कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

By भाषा | Updated: March 5, 2021 21:01 IST2021-03-05T21:01:45+5:302021-03-05T21:01:45+5:30

Petition challenging Jamia's appointment as Vice Chancellor dismissed | जामिया की कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जामिया की कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली, पांच मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की मौजूदा कुलपति नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है क्योंकि उनकी नियुक्ति जायज है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहा है कि अख्तर को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किये जाने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों या जेएमआई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

न्यायमूर्ति वी के राव ने अपने फैसले में कहा, ''प्रतिवादी संख्या दो (अख्तर) की नियुक्ति जायज है। मुझे याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं मिला। याचिका खारिज की जाती है।''

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विधि संकाय के पूर्व छात्र एम एहतेशाम-उल-हक ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि अख्तर की नियुक्ति में यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और जेएमआई अधिनियम का उल्लंघन हुआ था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Petition challenging Jamia's appointment as Vice Chancellor dismissed

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे