कांके से भाजपा विधायक की जाति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
By भाषा | Published: December 5, 2019 06:03 AM2019-12-05T06:03:39+5:302019-12-05T06:03:39+5:30
समरी लाल के खिलाफ दायर इस याचिका को लेकर राज्य में सियासत तेज थी क्योंकि कांके विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में 12 दिसंबर को मतदान होना है।
विधानसभा चुनावों में कांके से भाजपा प्रत्याशी समरी लाल को उच्च न्यायालय से आज उस समय बड़ी राहत मिली जब न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लायक न होने की बात कहते हुए खारिज कर दिया।
न्यायालय ने माना कि प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया। कांके के एक मतदाता प्रिय रंजन सहाय ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि समरी लाल राजस्थान के रहने वाले हैं और उनके पास अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए वैध प्रमाण पत्र नहीं है।
इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। समरी लाल के खिलाफ दायर इस याचिका को लेकर राज्य में सियासत तेज थी क्योंकि कांके विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में 12 दिसंबर को मतदान होना है।