असम गण परिषद के प्रस्तावों को रोकने के निर्देश के खिलाफ स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
By भाषा | Published: January 21, 2021 04:58 PM2021-01-21T16:58:41+5:302021-01-21T16:58:41+5:30
गुवाहाटी, 21 जनवरी गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वह याचिका खारिज कर दी है, जिसके जरिए असम गण परिषद (अगप) की हालिया आम सभा के सभी प्रस्तावों को रोकने के निचली अदालत के निर्देश के खिलाफ स्थगन आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुरना ने एक हालिया फैसले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो मुद्दे उठाये गये हैं वे सिर्फ अकादमिक प्रकृति के प्रतीत होते हैं।
उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षण याचिका असम गण परिषद की गुवाहाटी नगर समिति के प्रमुख जीतेन डेका, कार्यकारी प्रमुख हेमेन लाखर और सचिव गिरिन तालुकदार ने संयुक्त रूप से दायर की थी। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का 2019 में विरोध करने पर उन्हें अपने पदों से हटा दिया गया था।
संपर्क किये जाने पर तालुकदार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सिर्फ पुनरीक्षण याचिका खारिज की है और मूल मुकदमा निचली अदालत में जारी रहेगा।
पिछले साल सात अक्टूबर को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कामरूप मेट्रोपोलिटन, उत्पल राजखोवा ने दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) शक्ति शर्मा के आदेश पर रोक लगा दी थी।
शर्मा ने पांच सितंबर को अगम की आमसभा में 27 अगस्त को स्वीकार किये गये सभी प्रस्तावों पर स्थगन लगा दिया था। इन प्रस्तावों में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी शामिल था।
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