रीता बहुगुणा जोशी व राज बब्बर समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज

By भाषा | Published: February 20, 2021 10:00 PM2021-02-20T22:00:32+5:302021-02-20T22:00:32+5:30

Petition against 18 accused including Rita Bahuguna Joshi and Raj Babbar withdrawn | रीता बहुगुणा जोशी व राज बब्बर समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज

रीता बहुगुणा जोशी व राज बब्बर समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज

लखनऊ, 20 फरवरी सांसद-विधायक अदालत (एमपीएमएलए कोर्ट) ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राज बब्‍बर समेत 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लेने की राज्‍य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है।

सांसद-विधायक अदालत (एमपीएमएलए कोर्ट) के विशेष न्यायाधीश पीके राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने के मामले को वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है।

अपने आदेश में अदालत ने इस मामले को गंभीर करार देते हुए अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए छह मार्च की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष राज बब्बर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, पूर्व मंत्री अजय राय, पूर्व सांसद निर्मल खत्री, पूर्व विधायक राजेश पति त्रिपाठी व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी मधुसुदन मिस्त्री समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल है।

शनिवार को विशेष अदालत में रीता बहुगुणा जोशी उपस्थित थीं। बीते छह फरवरी को विशेष अदालत ने इस अर्जी पर अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

उल्‍लेखनीय है कि 17 अगस्त, 2015 को इस मामले की प्राथमिकी उप निरीक्षक प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दज कराई थी। प्रजापति की तहरीर के मुताबिक उस रोज कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था और करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक यह सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधान सभा का घेराव करने निकल पड़े और इन्हें समझाने व रोकने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने। संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। इस हमले में प्रशासन व पुलिस के कई अधिकारी व पीएसी के कई जवान गंभीर रुप से घायल हो गए तथा अशोक मार्ग से आने व जाने वाले आम जनता को भी चोटें आई और कई गाडियों के शीशे टूट गए। 25 दिसंबर, 2015 को विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं व क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा में भी आरोप पत्र दाखिल किया था। उल्‍लेखनीय है कि तब रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी में थीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Petition against 18 accused including Rita Bahuguna Joshi and Raj Babbar withdrawn

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे