मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करा रहे व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीरें और अन्य जानकारी प्रकाशित न करे मीडिया: PCI

By भाषा | Published: September 14, 2019 06:18 AM2019-09-14T06:18:03+5:302019-09-14T06:18:03+5:30

भारतीय प्रेस परिषद पहली प्रेस की और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और सुधार की स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर संसद द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था।

PCI adopts guidelines adopted on reporting mental illness | मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करा रहे व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीरें और अन्य जानकारी प्रकाशित न करे मीडिया: PCI

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsमानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 24 (1) का अनुपालन करते हुए परिषद ने यह नियम अपनाया है।पीसीआई ने कहा कि उक्त कानून की धारा 30 (ए) के अनुसार प्रिंट मीडिया इस कानून का समय समय पर व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने मीडिया से किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करा रहे व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीरें या अन्य कोई जानकारी प्रकाशित नहीं करने को कहा है। पीसीआई ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसने आत्महत्या रोकने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का अनुपालन करते हुए दिशानिर्देश लागू किये हैं।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित खबरों के प्रकाशन या रिपोर्टिंग से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 24 (1) का अनुपालन करते हुए परिषद ने यह नियम अपनाया है कि मीडिया मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार करा रहे किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीर या अन्य कोई जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा।

पीसीआई ने कहा कि उक्त कानून की धारा 30 (ए) के अनुसार प्रिंट मीडिया इस कानून का समय समय पर व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

Web Title: PCI adopts guidelines adopted on reporting mental illness

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