संसदीय समिति ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार संबंधी कानून की समीक्षा करने की सिफारिश की

By भाषा | Updated: February 15, 2021 19:55 IST2021-02-15T19:55:01+5:302021-02-15T19:55:01+5:30

Parliamentary Committee recommends review of legislation on interstate migrant workers | संसदीय समिति ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार संबंधी कानून की समीक्षा करने की सिफारिश की

संसदीय समिति ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार संबंधी कानून की समीक्षा करने की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 15 फरवरी संसद की एक समिति ने कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को पेश आई समस्याओं का जिक्र करते हुए अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979 एवं संगत श्रम कानूनों की समीक्षा करने की सिफारिश की है ।

संसद में फरवरी माह में पेश ‘कोविड-19 महामारी का प्रबंधन और संबंधित मुद्दे’ विषय पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू ‘लॉकडाउन’ के दौरान कई कमियां और चूक सामने आईं जब काफी संख्या में प्रवासी कामगारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा ।

समिति ने कहा कि ऐसी स्थिति में अंतरराज्यिक श्रमिकों की सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित कानून अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979 एवं संगत श्रम कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए ।

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस शीघ्र तैयार किया जाना चाहिए जिससे कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में प्रवासी मजदूरों की पहचान, आवागमन और उन्हें भोजन, आश्रय और अन्य जानकारी प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

इसमें कहा गया है कि भविष्य में ऐसी महामारी की स्थितियों में भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिये एक विस्तृत मानक परिचालनात्मक प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किया जाए जिसमें उनकी समुचित जांच, परीक्षण आदि का प्रावधान करने के साथ उनका समय पर उपचार किया जा सके।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Parliamentary Committee recommends review of legislation on interstate migrant workers

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे