बच्चों के अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य: केंद्र ने ड्राफ्ट किया सोशल मीडिया नियम

By रुस्तम राणा | Updated: January 3, 2025 22:07 IST2025-01-03T22:07:28+5:302025-01-03T22:07:28+5:30

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी अधिसूचना में घोषणा की कि जनता को सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच, MyGov.in के माध्यम से मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

Parental consent mandatory for children's accounts: Centre makes social media rules | बच्चों के अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य: केंद्र ने ड्राफ्ट किया सोशल मीडिया नियम

बच्चों के अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य: केंद्र ने ड्राफ्ट किया सोशल मीडिया नियम

Highlightsडिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मसौदा नियम हुए प्रकाशितकेंद्र ने MyGov.in के माध्यम से मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव मांगे18 फरवरी, 2025 के बाद फीडबैक पर विचार किया जाएगा

नई दिल्ली: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मसौदा नियमों के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी, जिसे केंद्र द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित किया गया है। 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी अधिसूचना में घोषणा की कि जनता को सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच, MyGov.in के माध्यम से मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 18 फरवरी, 2025 के बाद फीडबैक पर विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम कानूनी संरक्षण के तहत बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त उपायों पर जोर देते हैं। डेटा फ़िड्यूशियरी - व्यक्तिगत डेटा को संभालने के लिए सौंपी गई संस्थाएँ - को नाबालिगों से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले माता-पिता या अभिभावक की सहमति सुनिश्चित करनी चाहिए।

सहमति सत्यापित करने के लिए, न्यासियों को सरकार द्वारा जारी आईडी या डिजिटल पहचान टोकन का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि डिजिटल लॉकर से जुड़े टोकन। हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों और बाल कल्याण संगठनों को नियमों के कुछ प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

बच्चों के डेटा पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, मसौदा नियमों में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उपयोगकर्ता अपने डेटा को हटाने की मांग कर सकते हैं और कंपनियों से पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं कि उनका डेटा क्यों एकत्र किया जा रहा है।

उल्लंघन के लिए 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है, जिससे डेटा न्यासियों के लिए मजबूत जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उपभोक्ताओं को डेटा संग्रह प्रथाओं को चुनौती देने और डेटा उपयोग के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगने का भी अधिकार होगा।

नियम महत्वपूर्ण डिजिटल बिचौलियों को परिभाषित करते हैं, जिनमें "ई-कॉमर्स संस्थाएँ", "ऑनलाइन गेमिंग बिचौलिए" और "सोशल मीडिया बिचौलिए" शामिल हैं, और प्रत्येक के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं।

मसौदे द्वारा परिभाषित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऐसे बिचौलिए हैं जो मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन बातचीत को सक्षम करते हैं, जिसमें सूचना का साझाकरण, प्रसार और संशोधन शामिल है।

इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए, सरकार एक डेटा सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रही है, जो पूरी तरह से डिजिटल नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

बोर्ड दूरस्थ सुनवाई करेगा, उल्लंघनों की जाँच करेगा, दंड लागू करेगा और सहमति प्रबंधकों को पंजीकृत करेगा - डेटा अनुमतियों के प्रबंधन के लिए काम करने वाली संस्थाएँ। सहमति प्रबंधकों को बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा और न्यूनतम 12 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति बनाए रखनी होगी।

इन व्यापक उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा फ़िड्युशियरी मज़बूत तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों को अपनाएँ, विशेष रूप से बच्चों जैसे कमज़ोर समूहों के संबंध में।

मसौदे के नियमों में बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले संस्थानों पर अनुचित बोझ से बचने के लिए शैक्षिक उपयोग जैसे विशिष्ट परिदृश्यों में छूट के प्रावधान भी शामिल हैं।

Web Title: Parental consent mandatory for children's accounts: Centre makes social media rules

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