PAN-Aadhaar Link: अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक इसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने बार-बार चेतावनी दी है कि पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, और अगर यह प्रोसेस तय समय तक पूरा नहीं किया गया, तो आपको ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है और आपका पैन कार्ड भी डीएक्टिवेट हो सकता है।
पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने, इन्वेस्ट करने, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और कई दूसरे सरकारी कामों के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो कई ज़रूरी काम रुक सकते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके पैन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है।
घर बैठे अपना पैन और आधार लिंक करें
अच्छी खबर यह है कि अपना पैन और आधार लिंक करना मुश्किल नहीं है। आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में, हम बताएंगे कि पैन और आधार लिंकिंग क्यों ज़रूरी है, जुर्माना, लिंक न करने के नतीजे, और एक आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके आप आज ही यह काम पूरा कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक न करने पर जुर्माना
अगर आपका पैन डेडलाइन तक आधार से लिंक नहीं होता है, तो आपको ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए देना होगा, और उसके बाद ही पैन-आधार लिंकिंग पूरी होगी। अगर जुर्माना देने के बाद भी लिंकिंग पूरी नहीं होती है, तो पैन को इनएक्टिव घोषित किया जा सकता है।
पैन और आधार लिंक करने का आसान ऑनलाइन तरीका
स्टेप 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
स्टेप 4: अगर नाम और जन्मतिथि मैच करते हैं, तो एक OTP जेनरेट होगा।
स्टेप 5: लिंकिंग कन्फर्म करने के लिए OTP डालें।
स्टेप 6: अगर जुर्माना दिखता है, तो ऑनलाइन पेमेंट करें।
स्टेप 7: पेमेंट के बाद, आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ़ 2-5 मिनट लगते हैं।
आप SMS या लॉगिन के ज़रिए भी लिंक कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके भी अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। कुछ मामलों में, SMS की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ एक तय फॉर्मेट में मैसेज भेजकर लिंकिंग की जा सकती है।
पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं, तो इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएँ, ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें, अपना पैन और आधार नंबर डालें, और स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।