ऑक्सीजन, दवाओं की कालाबाजारी रोकिए, वितरण संबंधी मुद्दों का समाधान करिए : उच्च न्यायालय

By भाषा | Published: April 27, 2021 09:47 PM2021-04-27T21:47:36+5:302021-04-27T21:47:36+5:30

Oxygen, stop black marketing of drugs, resolve distribution related issues: High Court | ऑक्सीजन, दवाओं की कालाबाजारी रोकिए, वितरण संबंधी मुद्दों का समाधान करिए : उच्च न्यायालय

ऑक्सीजन, दवाओं की कालाबाजारी रोकिए, वितरण संबंधी मुद्दों का समाधान करिए : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 27 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड रोगियों के उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण दवाओं की कालाबाजारी रोके तथा अस्पतालों और लोगों को ऑक्सीजन वितरण से जुड़े मुद्दे का समाधान करे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य सरकार स्थिति से नहीं निपट सकती है तो फिर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन भरने वाली इकाइयों को अपने नियंत्रण में लेने को कहेगी क्योंकि अदालत लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती।

राष्ट्रीय राजधानी में कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के मुद्दे पर तीन घंटे तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समस्या दिल्ली सरकार में है।

उच्च न्यायालय ने नोडल अधिकारी उदित प्रकाश को अस्पतालों और नर्सिंग होम को सिलेंडरों से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसने दिल्ली सरकार से कहा कि वह अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पर रिपोर्ट दायर करे।

उच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन भरनेवाले उस संयंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले जो अस्पतालों को प्राणवायु की आपूर्ति नहीं कर रहा और कथित तौर पर इसकी कालाबाजारी कर रहा है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की कार्रवाई उन अन्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भी की जाए जो संबंधित दायित्व निभाने से इनकार करें।

इसके साथ ही इसने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह अस्पतालों तथा फार्मेसी में रेमडेसिविर, फैबिफ्लू और टोसिलिजुमैब जैसी दवाओं के भंडार और इसकी बिक्री का जायजा ले क्योंकि लोगों को ये दवा नहीं मिल रही हैं और काले बाजार में महंगे दामों में बिक रही हैं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति का लेखा-जोखा न रखे जाने का परिणाम ‘‘गैस की कृत्रिम कमी और कालाबाजारी के रूप में निकल रहा है।’’

पीठ कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन संकट और दवाओं की कमी से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी।

अदालत ने कहा कि यह समय ‘‘गिद्ध बनने’’ का नहीं है।

पीठ ने ऑक्सीजन सिलेंडरों को दुबारा भरने वालों से कहा, ‘‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं। क्या यह अच्छी मानव भावना है।’’

इसने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की समूची प्रणाली विफल हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड महामारी के उपचार में काम आनेवाली दवाओं की कालाबाजारी जारी है।

पीठ ने कहा कि यह गड़बडी है जिसका समाधान करने में राज्य सरकार विफल रही है।

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा, ‘‘आपके पास शक्ति है, ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए।’’

इसने कहा, ‘‘श्री राहुल मेहरा (दिल्ली सरकार के वकील) अपनी व्यवस्था ठीक करिए।’’

अदालत ने कहा, ‘‘बहुत हो गया। यदि आप यह नहीं कर सकते, हमें बताइए, हम केंद्र सरकार से इन (ऑक्सीजन भरने वाले) संयंत्रों को अपने हाथ में लेने को कहेंगे। हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।

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Web Title: Oxygen, stop black marketing of drugs, resolve distribution related issues: High Court

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