हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ओवैसी ने कहा, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया

By रुस्तम राणा | Published: January 5, 2023 09:40 PM2023-01-05T21:40:58+5:302023-01-05T21:53:05+5:30

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र को पहाड़ी राज्य के हल्द्वानी में लोगों की बसावट को नियमित करना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय ने रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

Owaisi on SC's Haldwani verdict, seeks regularisation of homes | हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ओवैसी ने कहा, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया

हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ओवैसी ने कहा, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया

Highlightsहैदराबाद के सांसद ने कहा कि केवल "व्यावहारिक व्यवस्था" नियमितीकरण हैबोले - भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने पाखंड को स्वीकार करना चाहिएकहा - उन्होंने नियमित रूप से दिल्ली में" अवैध "बस्तियों को नियमित किया है

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र को पहाड़ी राज्य के हल्द्वानी में लोगों की बसावट को नियमित करना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय ने रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के जवाब में उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियमित और अनियमित घरों को अलग करने के लिए कहा है और सरकार को "व्यावहारिक व्यवस्था" करने और रेलवे का सम्मान करते हुए पुनर्वास सुनिश्चित करने का समर्थन किया है। 

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि केवल "व्यावहारिक व्यवस्था" नियमितीकरण है। इस मामले में ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा, "केवल" व्यावहारिक व्यवस्था "नियमन है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने पाखंड को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने नियमित रूप से दिल्ली में" अवैध "बस्तियों को नियमित किया है। मोदी सरकार ने दो बार बस्तियों को नियमित किया है, लेकिन भाजपा के अनुसार, मुसलमान केवल बुलडोजर के लायक हैं।" 

हैदराबाद के सांसद ने कहा, "जब कांग्रेस उत्तराखंड और केंद्र सरकार में सत्ता में थी, तब इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया? अब भाजपा केंद्र और राज्य सरकारों को हल्द्वानी में लोगों के घरों को नियमित करना चाहिए और उन्हें राहत देनी चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर आज रोक लगा दी, इसे "मानवीय मुद्दा" बताया और कहा कि 50,000 लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता है।

Web Title: Owaisi on SC's Haldwani verdict, seeks regularisation of homes

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