कालरा के पास आदेश को चुनौती देने का विकल्प खुला: अदालत

By भाषा | Published: July 30, 2021 09:47 PM2021-07-30T21:47:30+5:302021-07-30T21:47:30+5:30

Option open to Kalra to challenge order: Court | कालरा के पास आदेश को चुनौती देने का विकल्प खुला: अदालत

कालरा के पास आदेश को चुनौती देने का विकल्प खुला: अदालत

नयी दिल्ली, 30 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी करने के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा अपने ‘खान चाचा’ और ‘टाउन हॉल’ रेस्तरां के पंजीकरण प्रमाणपत्र पत्र को रद्द किए जाने को कानून के तहत चुनौती दे सकता है।

अदालत कालरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कालरा ने मामले में कथित संलिप्तता के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने और रेस्तरां चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि कारोबारी कानून के अनुसार पंजीकरण रद्द करने के आदेश पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने कालरा की याचिका में किए गए दावों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

कालरा ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग) के 11 मई के आदेश एवं कारण बताओ नोटिस और दिल्ली के खान मार्केट में दो रेस्तरां को चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन को चुनौती दी थी। कालरा के वकील गुरिंदर पाल सिंह ने दलील दी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्राधिकारों ने 23 जुलाई के एक आदेश द्वारा रद्द कर दिया। कालरा ने तर्क दिया है कि निलंबन अवैध था और दिल्ली भोजनालय पंजीकरण विनियमों के प्रावधानों के विपरीत था क्योंकि यह कारण बताओ नोटिस जारी करने के स्तर पर निलंबन का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग इकाई ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया कि उसने ‘खान चाचा’ और ‘टाउन हॉल’ रेस्तरां में अवैध तौर पर रखे गए कई सांद्रकों की जब्ती के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। ‘खान चाचा’ रेस्तरां से 96 ऑक्सीजन सांद्रक और ‘टाउन हॉल’ से नौ सांद्रक जब्त किए गए थे।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सांद्रकों की कथित कालाबाजारी के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कालरा ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कालरा को कथित कालाबाजारी मामले में 29 मई को जमानत मिल गयी थी।

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Web Title: Option open to Kalra to challenge order: Court

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