One Mla One Pension: पंजाब में 'एक विधायक एक पेंशन' कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी

By रुस्तम राणा | Published: August 13, 2022 03:04 PM2022-08-13T15:04:46+5:302022-08-13T15:11:09+5:30

शनिवार को इसकी जानकारी सीएम भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा, 'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है।

one mla one pension law implemented in punjab | One Mla One Pension: पंजाब में 'एक विधायक एक पेंशन' कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी

One Mla One Pension: पंजाब में 'एक विधायक एक पेंशन' कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी

Highlightsराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।शनिवार को पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।अब राज्य के विधायकों को पेंशन केवल उनके एक कार्यकाल के लिए ही दी जाएगी

चंडीगढ़:पंजाब सरकार ने राज्य में 'एक विधायक एक पेंशन' को लागू कर दिया गया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है। शनिवार को इसकी जानकारी सीएम भगवंत मान ने ट्विटर पर दी। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है...सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।'

भगवंत मान सरकार के इस फैसले का असर सीधे राज्य के मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों पर पड़ेगा। इन कानून के तहत अब राज्य में एक व्यक्ति चाहें कितनी बार विधायक क्यों न चुना जाए, लेकिन उसे सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन केवल एकबार के कार्यकाल के लिए ही मिलेगी। नए नियम के तहत अब विधायक के तौर पर हर व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार की पेंशन मिलेगी।

इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा चाहे वो कितनी बार भी विधायक क्यों न रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर सेवा करते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है तब वो आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 फीसदी , 10 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी का हकदार होगा।

 बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधायकों व पूर्व विधायकों को एक से अधिक मासिक पेंशन देने के विरोध में 'एक विधायक-एक पेंशन की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वेतन वृद्धि आदि के नाम पर इस तरह का वित्तीय लाभ नैतिक और सैद्धांतिक रूप से गलत है। इसलिए एक विधायक को एक सरकारी कर्मचारी के समान पेंशन दी जानी चाहिए, चाहे वह कितनी भी बार विधायक रहा हो। 


 

Web Title: one mla one pension law implemented in punjab

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