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POCSO Act अध्यादेश पर सीपीएम बृंदा करात का बयान, कहा- 'रेपिस्ट रक्षकों' को मिले सजा

By भारती द्विवेदी | Updated: April 21, 2018 19:15 IST

उन्होंने कहा है- 'सिद्धांत की बात करें तो सीपीएम मृत्युदंड के खिलाफ है। रेयर ऑफ रेयरस्ट मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान पहले से ही है।

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नई दिल्ली. 21 अप्रैल: नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने पोक्सो एक्ट पर अध्यादेश जारी किया है। जिसके मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल लड़कियों के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी। बच्चियों से रोप करने पर मौत की सजा पर सीपीएम नेता वृंदा करात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा है- 'सिद्धांत की बात करें तो सीपीएम मृत्युदंड के खिलाफ है। रेयर ऑफ रेयरस्ट मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान पहले से ही है। असल मुद्दा ये है कि सरकार के कुछ सदस्य बलात्कारियों को समर्थन करते हैं। बलात्कारियों की रक्षा करने वाले के लिए सजा होनी चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार इस अध्यादेश को लाने की कोशिश कर रही है। इसकी विश्वसनीयता को लेकर मुझे शक है। हम निश्चित सजा चाहते हैं। ये मुद्दा उन मुद्दों की बात नहीं कर रहा जो भारतीयों के दिमाग को उत्तेजित कर रहा है।'

पांच दिवसीय विदेश यात्रा से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के साथ ढाई घंटे बैठक की। उसके बाद रेप को लेकर एक ऐतिहासिक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। वहीं 16 साल तक लड़कियों से रेप करने पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया था। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्रा से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और यह फैसला लिया। अध्यादेश के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के आरोपियों को मौत की सजा मिलेगी। वहीं 16 साल की लड़की से रेप के आरोपियों को न्यूतम सजा 20 साल की सुनाई जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि रेप के मामले में अब जांच की प्रक्रिया भी काफी तेजी से की जाएगी। 

टॅग्स :रेपमोदी सरकार
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