बेंगलुरु: बकरीद के मौके पर BBMP ने इन जगहों पर कुर्बानी पर लगाई रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई की कही बात

By आजाद खान | Published: June 27, 2023 08:21 PM2023-06-27T20:21:15+5:302023-06-27T20:51:55+5:30

बकरीद को लेकर बीबीएमपी द्वारा जारी परिपत्र में यह कहा गया है कि "यदि कोई व्यक्ति या संगठन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उन पर कर्नाटक राज्य पशु बलि अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें छह महीने तक की कैद/जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 429 में पांच साल तक की जेल में सजा भी हो सकती है।"

On occasion of Bakrid karnataka BBMP bans sacrifice at these places says action will be taken violation | बेंगलुरु: बकरीद के मौके पर BBMP ने इन जगहों पर कुर्बानी पर लगाई रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई की कही बात

फोटो सोर्स: ANI

Highlightsईद-अल-अधा को लेकर बीबीएमपी ने परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में बीबीएमपी ने जानवरों की कुर्बानी पर बोला है। परिपत्र में किन-किन जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई है, यह कहा गया है।

बेंगलुरु:  बकरीद यानी ईद-अल-अधा को लेकर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने एक गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और पूजा स्थलों के परिसर के अंदर या बाहर जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा है। 

यही नहीं सोमवार को जारी एक परिपत्र में यह कहा गया है कि केवल अधिकृत बूचड़खानों को उपभोग के लिए जानवरों का वध करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि पूरे देश में गुरुवार को बकरीद मनाया जा रहा है। इस त्योहार में मुस्लिम जानवरों की बलि देते है और यह पर्व लगातार तीन दिन तक चलता है। 

बीबीएमपी ने परिपत्र में क्या कहा है

इस गाइडलाइन पर बोलते हुए परिपत्र में बीबीएमपी ने कहा है कि "यदि कोई व्यक्ति या संगठन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उन पर कर्नाटक राज्य पशु बलि अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें छह महीने तक की कैद/जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 429 में पांच साल तक की जेल में सजा भी हो सकती है।" 

बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक-पशुपालन डॉ. केपी रविकुमार ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को "भारतीय दंड संहिता और कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2020 की धाराओं के अनुसार दंडित किया जाएगा"। परिपत्र में कहा गया है, "आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित स्थानों पर बकरीद या अन्य धार्मिक अवसरों के दौरान जानवरों की बलि निषिद्ध है।"

बीबीएमपी ने पहली बार नहीं लगाया है बैन

यह पहली बार नहीं है कि जब बीबीएमपी ने जानवरों की बलि को लेकर किसी किस्म का बैन लगाय है। बल्कि इससे पहले बीबीएमपी ने पिछले साल अगस्त में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बेंगलुरु में जानवरों के वध और मांस की बिक्री पर रोक लगा दिया था। 

यही नहीं बीबीएमपी ने श्री राम नवमी पर भी बेंगलुरु में पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बैन पर बोलते हुए बीबीएमपी के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने एक आदेश जारी कर यह कहा था कि श्री राम नवमी पर बूचड़खानों, पशु वध और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Web Title: On occasion of Bakrid karnataka BBMP bans sacrifice at these places says action will be taken violation

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