राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस बोली- 'वह हर कीमत पर लड़ाई जारी रखेंगे'

By रुस्तम राणा | Published: March 24, 2023 03:09 PM2023-03-24T15:09:46+5:302023-03-24T15:25:12+5:30

कांग्रेस ने कहा, हर षड्यंत्र के बावजूद राहुल गांधी यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।

on cancellation of Lok Sabha membership of Rahul Gandhi congress says he will continue the fight at all costs | राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस बोली- 'वह हर कीमत पर लड़ाई जारी रखेंगे'

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस बोली- 'वह हर कीमत पर लड़ाई जारी रखेंगे'

Highlightsकांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा- इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे, लड़ाई जारी हैमानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द लोकसभा चुनाव 2019 में केरल की लोकसभा सीट वायनाड से सांसद चुन गए थे राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया में कहा गया है कि राहुल गांधी हर कीमत पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, "राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।"

मानहानि केस में सूरत की जिला अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केरल की लोकसभा सीट वायनाड से सांसद की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। 

गुरुवार को सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद को जमानत भी दे दी। साथ ही सजा पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। 

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