महापौर के सीधे चुनाव पर ओडिशा सरकार ने शिकायतें एवं आपत्तियां मांगी
By भाषा | Updated: August 14, 2021 12:55 IST2021-08-14T12:55:09+5:302021-08-14T12:55:09+5:30

महापौर के सीधे चुनाव पर ओडिशा सरकार ने शिकायतें एवं आपत्तियां मांगी
भुवनेश्वर, 14 अगस्त ओडिशा सरकार ने नगर निगम के महापौर, नगर पालिकाओं एवं अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव करवाने के विषय पर जनता से शिकायतें एवं आपत्तियां मांगी हैं।
आवास एवं शहरी विकास विभाग ने जनता द्वारा सीधे मतदान के जरिए महापौर और अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार के चुनाव के लिए ओडिशा नगर निकाय कानून, 1994 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया कि लोग एक महीने के भीतर अपने शिकायतें एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
वर्तमान नियमों के अनुसार, नगर निगम में महापौर का चुनाव पार्षद करते हैं एवं परिषद में अध्यक्ष का चयन परिषद के सदस्य करते हैं।
ओडिशा में शहरी निकायों में चुनाव दो साल तक टाले जा चुके हैं क्योंकि सरकार आरक्षण एवं सीटों के परिसीमन के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन नहीं कर पाई है।
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