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वाहन जुर्माने का नया कानून लागू होने के बाद चार दिन में ही ओडिशा और हरियाणा ने वसूले 1.41 करोड़ रुपये!

By भाषा | Updated: September 6, 2019 07:42 IST

संसद ने नये कानून को 31 जुलाई को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को इस कानून को सहमति प्रदान की जिसके बाद यह एक सितंबर से देश भर में लागू हुआ।

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ठळक मुद्देगुरुग्राम में एक दोपहिया चालक पर 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।हरियाणा में इस दौरान 343 चालान काटे गये और 52.32 लाख रुपये जमा हुए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिये बने नये कानून के अमल में आने के महज चार दिनों में सिर्फ दो राज्यों हरियाणा और ओडिशा ने चलान के जरिये 1.41 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। संसद ने नये कानून को 31 जुलाई को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को इस कानून को सहमति प्रदान की जिसके बाद यह एक सितंबर से देश भर में लागू हुआ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ओडिशा मोटर वाहन विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यातायात कानून का उल्लंघन करने को लेकर 4,080 चालान काटे गये जिससे 88.90 लाख रुपये जमा हुए। इसके साथ ही 46 वाहन जब्त किये गये।’’

हरियाणा में इस दौरान 343 चालान काटे गये और 52.32 लाख रुपये जमा हुए। दिल्ली में नया कानून लागू होने के पहले ही दिन 3,900 चालान काटे गये। गुरुग्राम में एक दोपहिया चालक पर 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक ट्रक चालक को 59,000 रुपये का चालान थमाया गया है।

गडकरी ने किया बचाव

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने के पीछे मकसद सड़कों पर अनुशासन कायम कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लोगों पर भारी जुर्माना लगाने की नहीं, बल्कि सड़कों पर अनुशासन कायम करने की है। जिससे कि दुर्घटनायें कम हों और मानव जीवन की रक्षा की जा सके। मोटर वाहन कानून (2019) रविवार से लागू हुआ है। उसके बाद से भारी जुर्माना लगाने से संबंधित कई खबरें आई हैं।

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